Betul : अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकने प्रशासन अलर्ट

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ब्लॉक-ग्राम स्तर पर बाल विवाह रोकथाम हेतु दल किये गठित

बैतूल : अक्षय तृतीया पर बाल विवाह की रोकथाम करने एवं प्रदेश को बाल विवाह मुक्त कराने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड में काम कर रहा है। बाल विवाह रोकथाम हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग ने विकासखंड एवं ग्राम स्तर पर दलों का गठन किया गया है। बाल विवाह रोकथाम दलों द्वारा बाल विवाह की निगरानी की जायेगी। बाल विवाह की सूचना मिलने पर संबंधितों के खिलाफ बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

ये करेंगे बाल विवाह की निगरानी

विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी गौतम अधिकारी ने अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकथाम हेतु विकासखंड एवं ग्राम स्तरीय दलों का गठन किया गया है। बाल विवाह रोकथाम दल में शामिल अधिकारियों, कर्मचारियों एवं पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा बाल विवाह की निगरानी की जायेगी। बाल विवाह रोकथाम विकासखंड स्तरी दलों में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बीएमओ परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना, बीईओ तथा थाना प्रभारी को शामिल किया गया है। जबकि ग्राम स्तरीय दल में सरपंच-सचिव एवं पंच, प्राथमिक माध्यमिक शाला के प्रधानपाठक, एएनएम, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका मातृ सहयोगिनी समिति के सदस्य एवं प्रबंधक, चाइल्ड हेल्पलाइन शामिल रहेंगे।

जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बाल विवाह की सूचना हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में जिला स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया है। बाल विवाह रोकथाम के लिए चाइल्ड हेल्प नंबर 1098 तथा विकासखंड स्तर पर बाल विकास परियोजना अधिकारियों के मोबाइल नंबरों पर सूचना दी जा सकती है।