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आगरा : आगरा में सहेली के पिता द्वारा परेशान किए जाने से दुखी होकर आत्महत्या करने वाली सातवीं कक्षा की छात्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके साथ बलात्कार की पुष्टि हुई है। पुलिस ने बुधवार को बताया कि रिपोर्ट के आधार पर पहले से दर्ज प्राथमिकी में बलात्कार और पॉक्सो कानून के प्रावधानों को भी शामिल कर लिया गया है।
खंदौली थाने के पुलिस निरीक्षक रमित कुमार ने बताया कि छात्रा द्वारा आत्हत्या किए जाने के बाद ही उसके पिता ने तहरीर देकर उसकी सहेली के पिता राघवेन्द्र पर अपनी बेटी को परेशान करने और उसके साथ गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया था।
तहरीर के अनुसार, रविवार को छात्रा के माता-पिता गांव से बाहर खेतों में पानी लगाने गए थे, उसी दौरान उनके बेटे ने अपनी बहन की आत्महत्या की खबर फोन पर दी।
सूचन पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया था, जिसकी रिपोर्ट आज आयी है।
तहरीर के अनुसार, छात्रा अपनी सहेली के घर आया-जाया करती थी और इसी दौरान राघवेंद्र उसे परेशान करता और उसकी बात नहीं मानने पर जान से मारने की धमकी देता था।
तहरीर में छात्रा के पिता ने आरोप लगाया है कि राघवेंद्र ने उनकी बेटी के साथ बलात्कार किया, जिससे दुखी होकर उसने आत्हत्या की।
पुलिस निरीक्षक कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि होने और छात्रा के मोबाइल की कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस ने पहले से दर्ज मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) और पॉक्सो कानून के प्रावधानों को जोड़ दिया है।
उन्होंने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जिसने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।