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New Delhi : कम उपस्थिति होने पर भी परीक्षा से नहीं कर सकते वंचित: सुप्रीम कोर्ट

New Delhi: Students Cannot Be Barred from Exams Due to Low Attendance: Supreme Court

नई दिल्ली : (New Delhi) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें विधि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को कम अटेंडेंस वाले छात्रों को परीक्षा देने से रोकने से मना किया गया था। कोर्ट का कहा कि सभी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय इस समस्या से पीड़ित हैं। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता (bench comprising Justice Vikram Nath and Justice Sandeep Mehta) की पीठ ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) (Bar Council of India) की ओर से दायर याचिका सहित अन्य याचिकाओं की सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया, जिसमें उच्च न्यायालय के नवंबर 2025 के फैसले को चुनौती दी गई थी। वहीं, कार्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को तय की है।

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