
नई दिल्ली : (New Delhi) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की उस याचिका को निपटा दिया है, जिसमें उन्होंने अपना पासपोर्ट वापस करने की मांग की थी। अदालत ने कहा कि जब तीस्ता अपना विदेश यात्रा का कार्यक्रम तय कर लें, तब वह नई अर्जी दाखिल कर सकती हैं। फिलहाल उन्हें पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा। तीस्ता सीतलवाड़ (Teesta Setalvad) का पासपोर्ट वर्तमान में एक निचली अदालत की कस्टडी में जमा है। उन पर 2002 के गुजरात दंगों के बाद निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करने का आरोप है। उसी मामले में जमानत की एक शर्त के तौर पर पासपोर्ट जमा किया गया था।


