
मुंबई : (Mumbai) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को शीना बोरा हत्याकांड (Sheena Bora murder case) में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी (Indrani Mukerjea) की विदेश यात्रा की अनुमति मांगने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। न्यायाधीश एम. एम. सुंदरेश और एन. कोटेश्वर सिंह (Justice M.M. Sundresh and Justice N. Kotiswar Singh) की पीठ ने उन्हें निचली अदालत में अपील करने का निर्देश दिया। इंद्राणी मुखर्जी की ओर से पेश अधिवक्ता महेश जेठमलानी (Advocate Mahesh Jethmalani) ने दलील दी कि पिछले वर्ष अदालत ने विदेश यात्रा पर रोक लगाई थी, लेकिन इस बार उन्हें आवश्यक कार्य के लिए विदेश जाने की अनुमति दी जानी चाहिए।
पहले भी मिल चुकी है राहत, फिर लगी रोक
गौरतलब है कि एक विशेष अदालत (special court) ने जुलाई 2024 में इंद्राणी मुखर्जी को 10 दिनों के लिए स्पेन और ब्रिटेन जाने की अनुमति दी थी। हालांकि, इस निर्णय पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी।
फरवरी में भी याचिका खारिज
पिछले वर्ष फरवरी में भी अदालत ने यह कहते हुए राहत देने से इनकार कर दिया था कि एक बार विदेश जाने के बाद उनके लौटने की संभावना कम हो सकती है।


