
नई दिल्ली : (New Delhi) उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने उद्योगपति अनिल अम्बानी (industrialist Anil Ambani) की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने बंबई हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने तीन बैंकों द्वारा उनके और रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (Reliance Communications Limited) के खातों को ‘फर्जी’ घोषित करने की कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी थी।मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली (Chief Justice Surya Kant, Justice Joymalya Bagchi, and Justice Vipul M. Pancholi) की पीठ ने सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया। साथ ही अदालत ने अंबानी को हाई कोर्ट की एकल पीठ के समक्ष अपनी याचिका जारी रखने की अनुमति दी। सुप्रीम कोर्ट ने एकल पीठ से अनुरोध किया है कि वह बैंकों द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के खिलाफ अंबानी की याचिका पर शीघ्र निर्णय करे।


