
रांची : (Ranchi) झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में खूंटी के चर्चित सोमा मुंडा हत्याकांड मामले में आरोपी देवव्रत नाथ शाहदेव (Devbrat Nath Shahdeo) की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी (bench of Justice Anil Kumar Choudhary) की अदालत ने मामले में प्रार्थी और राज्य सरकार दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया। अदालत ने देवव्रत नाथ शाहदेव को जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हुए कुछ शर्तें भी निर्धारित की हैं। कोर्ट ने 25,000 रुपये के दो निजी मुचलके जमा करने के साथ आधार कार्ड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा प्रार्थी को ट्रायल के दौरान अदालत में सहयोग करने की भी शर्त रखी गई है।


