
निचली अदालत से बरी केजरीवाल और सिसोदिया समेत 23 आरोपितों को नोटिस
नई दिल्ली : (New Delhi) दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court)ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (former Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal and former Deputy Chief Minister Manish Sisodia) समेत 23 आरोपितों को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केजरीवाल समेत सभी आरोपितों को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी।
उच्च न्यायालय ने साेमवार काे ट्रायल कोर्ट की ओर से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) (Central Bureau of Investigation) पर की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय (High Court) ने ट्रायल कोर्ट को आदेश दिया है कि वो दिल्ली आबकारी घोटाला मामले से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले की आगे सुनवाई नहीं करें। सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता (Solicitor General (SG) Tushar Mehta) ने कहा कि ये दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। उन्होंने ट्रायल कोर्ट के आदेश को कानूनों के मुताबिक गलत बताते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की।
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 27 फरवरी को सभी आरोपितों को बरी करने का आदेश दिया था। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि चार्जशीट में काफी विरोधाभास हैं। कोर्ट ने कहा कि हजारों पेजों के चार्जशीट में जो तथ्य पेश किए गए हैं, वे गवाहों के बयानों से मेल नहीं खाते। राऊज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने कहा था कि इस मामले में मनीष सिसोदिया करीब 530 दिन जेल में रहे। अरविंद केजरीवाल दो बार के अंतराल में 156 दिन जेल में रहे। अरविंद केजरीवाल 13 सितंबर, 2024 को तब रिहा हुए जब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के मामले में जमानत दी।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) (Enforcement Directorate) ने 21 मार्च, 2024 को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। 10 मई को उच्चतम न्यायालय ने केजरीवाल को एक जून तक की अंतरिम जमानत दी थी जिसके बाद केजरीवाल ने 2 जून, 2024 को सरेंडर किया था। केजरीवाल को 26 जून, 2024 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। ईडी ने 10 मई, 2024 को छठी पूरक चार्जशीट दाखिल किया था जिसमें बीआरएस नेता के कविता, चनप्रीत सिंह, दामोदर शर्मा, प्रिंस कुमार, अरविंद सिंह (BRS leader K. Kavitha, Chanpreet Singh, Damodar Sharma, Prince Kumar, and Arvind Singh) को आरोपित बनाया गया है। कोर्ट ने 29 मई को छठे पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था।
उच्चतम न्यायालय ने 27 अगस्त को के. कविता को सीबीआई और ईडी के मामले में जमानत दी थी। उच्चतम न्यायालय ने 13 सितंबर, 2024 को केजरीवाल को सीबीआई के मामले में नियमित जमानत दी थी। उसके पहले उच्चतम न्यायालय ने 12 जुलाई, 2024 को ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी।


