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New Delhi : स्नैपडील पर बीआईएस मानकों का उल्लंघन करने पर पांच लाख रुपये का जुर्माना

New Delhi: Snapdeal fined ₹5 lakh for violating BIS standards

नई दिल्‍ली : (New Delhi) केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) (Central Consumer Protection Authority) ने अनिवार्य भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) प्रमाणन (Bureau of Indian Standards) का अनुपालन नहीं करने वाले खिलौने बेचने के मामले में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म स्नैपडील पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मुताबिक सीसीपीए ने जरूरी खिलौने (गुणवत्ता नियंत्रण) ऑर्डर, 2020 और बीआईएस मानक का उल्लंघन करके खिलौनों बेचने वाली ई-कॉमर्स कंपनियों और सेलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। सीसीपीए ने स्नैपडील (ऐस वेक्टर लिमिटेड) पर अपने प्लेटफॉर्म पर नॉन-बीआईएस कंप्लायंट खिलौनों की बिक्री को बढ़ावा देकर गलत व्यापार अभ्यास और गुमराह करने वाले विज्ञापन करने के लिए 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जो कंज्यूमर के अधिकारों का उल्लंघन है।

मंत्रालय के मुताबिक सीसीपीए ने जुर्माना लगाने के अलावा स्नैपडील को निर्देश दिया है कि वह भविष्य में यह सुनिश्चित करे कि उसके प्‍लेटफॉर्म पर कोई भी ऐसा खिलौना सूचीबद्ध या प्रचारित न किया जाए, जो बीआईएस मानकों के अनुरूप न हो। प्राधिकरण ने स्नैपडील को उपभोक्ताओं की त्वरित शिकायत निवारण सुविधा के लिए संपर्क नंबर, ई-मेल पता और शिकायत अधिकारी का विवरण प्रमुखता से प्रदर्शित करने का भी निर्देश दिया है।

सीसीपीए की मुख्य आयुक्त निधि खरे (CCPA Chief Commissioner Nidhi Khare) ने बताया कि इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए स्नैपडील (ऐस वेक्टर लिमिटेड) के खिलाफ अंतिम आदेश जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि सीसीपीए ने अमेजन तथा फ्लिपकार्ट जैसी अन्य ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ-साथ स्टैलियन ट्रेडिंग कंपनी और इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार स्टोर जैसे विक्रेताओं को भी नोटिस जारी किए हैं। यह कार्रवाई खिलौना (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 के उल्लंघन को लेकर की गई है।

खिलौना (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020…एक जनवरी 2021 से प्रभावी हुआ था, जिसके तहत भारत में बिकने वाले सभी खिलौनों के लिए बीआईएस प्रमाणन अनिवार्य कर दिया गया है।

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