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New Delhi : आर माधवन के व्यक्तित्व से जुड़े कंटेट के इस्तेमाल पर हाई कोर्ट ने लगाई राेक

नई दिल्ली : (New Delhi) दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने कई वेबसाइट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अभिनेता आर माधवन (actor R. Madhavan) की अनुमति के बिना उनके नाम, फोटो और व्यक्तित्व से जुड़े कंटेंट हटाने और उनका व्यवसायिक इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दिया है। जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा (Justice Manmeet Pritam Singh Arora) ने आर माधवन के एआई और डीपफेक से बने फर्जी कंटेंट और अश्लील सामग्री हटाने के आदेश दिए।

सुनवाई के दौरान आर माधवन के वकील ने कहा कि आईटी रुल्स के तहत याचिकाकर्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स से शिकायत की थी। शिकायत के बाद सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स से कुछ कंटेंट तो हटा लिए गए थे, लेकिन कुछ ने तो न कारण बताया और न ही हटाया। आर माधवन की ओर से कहा गया कि शैतान 2 और केसरी 3 नाम की फिल्म अभी अस्तित्व में भी नहीं आयी हैं और फर्जी ट्रेलर चल रहे हैं। उन्होने मांग की कि इन ट्रेलर को हटाया जाए।

इसके पहले उच्च न्यायालय कई मशहूर हस्तियों के व्यक्तित्व की रक्षा का आदेश दे चुका है। हाल ही में उच्च न्यायालय ने मशहूर क्रिकेटर सुनील गावस्कर (famous cricketer Sunil Gavaskar) के व्यक्तित्व से जुड़ी किसी कंटेंट का बिना अनुमति इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी थी।

सुनील गावस्कर के अलावा उच्च न्यायालय ने फिल्म अभिनेता सलमान खान, अभिनेता अजय देवगन, अभिनेत्री और सांसद जया बच्चन, पत्रकार सुधीर चौधरी, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक श्रीश्री रविशंकर, तेलुगु अभिनेता नागार्जुन, अभिनेत्री ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन और फिल्म प्रोड्यूसर करण जौहर के व्यक्तित्व से जुड़ी किसी बात का बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दिया था।

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