फिरोजाबाद : (Firozabad) न्यायालय ने मंगलवार को दोहरे हत्याकांड व लाखों रुपए के गहने लूटने के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना रसूलपुर क्षेत्र (Rasulpur police station area) में 9 अगस्त 2019 को शिव देवी तथा उनकी पुत्रवधू रानी देवी की घर में घुसकर धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। हत्यारा घर से लाखों रुपए कीमत के जेवरात तथा अन्य सामान लूट कर ले गया था। मामला शहर के प्रमुख चिकित्सक डॉ. एल. के. गुप्ता (Dr. L.K. Gupta) के परिवार से जुड़ा हुआ था इसलिए इस दोहरे हत्याकांड व लूट की घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी।
हत्याकांड में दीपक गुप्ता (Deepak Gupta)ने मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। विवेचना में दिलीप उर्फ दीपा पुत्र रमेश चंद्र निवासी रसूलपुर का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने उसे मुठभेड़ में उसे गिरफ्तार कर माल बरामद कर लिया। उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र कोर्ट संख्या 2 सर्वेश कुमार पांडेय की (Additional Sessions Judge, Special Judge, Dacoit Influenced Area Court No. 2, Sarvesh Kumar Pandey) अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र राठौर ने की। मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने पेश किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दिलीप उर्फ दीपा को दोषी माना। न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 2 लाख रुपये अर्थ दंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर उसे 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।


