रांची : (Ranchi) पूर्व पार्षद शबाना खान के पति रिंकू खान (Shabana Khan’s husband Rinku Khan) की हत्या के जुर्म में जेल में बंद मुर्शीद अयूब को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने मंगलवार को मुर्शीद अयूब की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उसे जमानत दे दी है। अयूब को रांची सिविल कोर्ट से उम्रकैद की सजा हुई थी।
अयूब की याचिका पर हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय और अम्बुज नाथ (Justice Rangon Mukhopadhyay and Ambuj Nath) की खंडपीठ में सुनवाई हुई। उसकी ओर से अधिवक्ता कौशिक सरखिल ने बहस की। वहीं, अधिवक्ता निखिल चटर्जी ने अयूब (Nikhil Chatterjee opposed Ayub’s) की जमानत याचिका का विरोध किया। उसने दलील दी कि निचली अदालत ने उसे दोषी करार दिया है, इसलिए उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए।
उल्लेखनीय है कि पैसे के लेनदेन को लेकर पूर्व पार्षद शबाना खान के पति रिंकू की 23 मार्च 2022 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रांची सिविल कोर्ट ने इस केस में अयूब सहित हैदर अली और फिरदौस उर्फ बबलू को उम्रकैद की सजा सुनाई है।


