spot_img

Moradabad : सात साल पहले फहीम की हत्या में आरोपित गुड्डू व आसिफ को आजीवन कारावास

मुरादाबाद : (Moradabad) मुरादाबाद की अपर जिला जज-3 आंचल लवानिया की अदालत ने बुधवार काे सात साल पहले जनपद के थाना बिलारी कोतवाली क्षेत्र निवासी फहीम की हत्या में आरोपित गुड्डू उर्फ मुशीर और आसिफ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जबकि तीसरे दोषी वसीम उर्फ छुटुआ को सात साल की सजा सुनाई है। अदालत ने तीनों आरोपित दोषियों पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

थाना बिलारी कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला अंसारियान निवासी फहीम 16 जनवरी 2018 की रात अपनी ससुराल से बाइक से लौट रहा था। इसके बाद वह अचानक लापता हो गया था। 17 जनवरी 2018 को उसकी लाश बिलारी थाना क्षेत्र के अभनपुर कुंदरकी में गन्ने के खेत में मिली थी। उसकी गर्दन काट दी गई थी और गुप्तांग पर भी हमला किया था। मामले में पुलिस ने कुंदरकी के मोहल्ला तकिया निवासी हिस्ट्रीशीटर गुड्डू उर्फ मुशीर, आसिफ और वसीम उर्फ छुटुआ को गिरफ्तार किया था। हिस्ट्रीशीटर चरस और अफीम बेचता था। पुलिस का दावा है कि फहीम पर उसके करीब चार हजार रुपये निकल रहे थे। इसी रुपयों को मांगने को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद हिस्ट्रीशीटर ने अपने ही घर में गंडासे से हमला कर फहीम की हत्या कर दी थी। उसकी गर्दन काट दी थी और 50 से ज्यादा हमले किए थे। आरोपित ने आसिफ और वसीम की मदद से ई-रिक्शा में शव रखकर जंगल में फेंक दिया था। मामले की सुनवाई एडीजे तीन आंचल लवानिया की अदालत में चली। अदालत ने गुड्डू उर्फ मुशीर और आसिफ को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा और 40-40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जबकि वसीम उर्फ छुटुआ को सात साल की सजा और सात हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

New Delhi : तिरुवनंतपुरम-हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस अग्निकांड की उच्चस्तरीय जांच के आदेश

नई दिल्ली : (New Delhi) रेल मंत्रालय (Ministry of Railways) ने तिरुवनंतपुरम-हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस (Thiruvananthapuram-Hazrat Nizamuddin Rajdhani Express) में आग लगने की घटना...

Explore our articles