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New Delhi : पुडुचेरी के ऑरोविले टाउनशिप प्रोजेक्ट पर एनजीटी की रोक सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त की

नई दिल्ली : (New Delhi) सुप्रीम कोर्ट ने पुडुचेरी के ऑरोविले टाउनशिप प्रोजेक्ट (Puducherry’s Auroville Township project) पर एनजीटी की रोक को निरस्त कर दिया है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि देश में पर्यावरण संरक्षण जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी देश का विकास भी है।

ऑरोविले फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर एनजीटी के साउथ जोन बेंच के अप्रैल, 2022 के आदेश को चुनौती दी थी। एनजीटी ने ऑरोविले फाउंडेशन के इस प्रोजेक्ट पर बिना पर्यावरणीय मंजूरी के कोई भी विकास कार्य करने पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के आदेश को निरस्त करते हुए कहा कि ऑरोविले फाउंडेशन ने किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया था और एनजीटी की ओर से लगी रोक गलत थी।

New Delhi : कांग्रेस सांसदों का संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन

8 सांसदों के निलंबन वापस लेने की मांगनई दिल्ली : (New Delhi) कांग्रेस सांसदों ने मंगलवार को भी संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन...

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