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New Delhi : निवेशकों के करोड़ों रुपये के गड़बड़झाले में फंसे यूनिटेक के एमडी संजय चन्द्रा और अजय चन्द्रा को जमानत

नई दिल्ली : दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने निवेशकों के करोड़ों रुपये के गड़बड़झाले में फंसे यूनिटेक के एमडी संजय चन्द्रा और अजय चन्द्रा को जमानत दे दी है। एडिशनल सेशंस जज धीरज मोर ने जमानत देते हुए कहा कि ट्रायल के पहले आरोपितों को जेल में रखने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है।

कोर्ट ने कहा कि दोनों आरोपित लंबे समय से हिरासत में हैं। इस मामले में ट्रायल अभी शुरू भी नहीं हुआ है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अधिकतम सजा सात सालों की है एवं आरोपितों ने हिरासत में अच्छा समय गुजारा है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले के सह-आरोपितों प्रीति चंद्रा और राजेश मलिक को जमानत मिल चुकी है। प्रीति चंद्रा और राजेश मलिक ने करीब डेढ़ साल हिरासत में गुजारा है।

सुनवाई के दौरान आरोपितों की ओर से पेश वकील अर्शदीप सिंह और विशाल गोसाईं ने कहा कि इस मामले के ट्रायल में लंबा समय लगेगा क्योंकि इसमें 71 आरोपित हैं और 121 गवाह हैं और लाखों की संख्या में दस्तावेज हैं। ईडी की ओर से पेश वकील एनके माटा ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि संजय चंद्रा और अजय चंद्रा पर लगे आरोप दूसरे सह-आरोपितों पर लगे आरोपों से अलग हैं।

उल्लेखनीय है कि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने 31 मार्च 2017 को संजय चंद्रा को वित्तीय अनियमितता के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406 और120बी के तहत गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ आरोप है कि वे गलत तरीके से एक प्रोजेक्ट का फंड दूसरे प्रोजेक्ट में लगा रहे थे। संजय चंद्रा को निवेशकों की शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया था।

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