नई दिल्ली : (New Delhi) सुप्रीम कोर्ट ने एसिड अटैक पीड़ितों की डिजिटल केवाईसी के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाने की मांग पर केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक (Central Government and the Reserve Bank) को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि ये एक अहम मुद्दा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई में होगी।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में नौ एसिड अटैक पीड़ितों ने याचिका दाखिल करके एसिड अटैक पीड़ितों या स्थायी तौर पर आंखों में नुकसान झेलने वाले लोगों के लिए वैकल्पिक डिजिटल केवाईसी के लिए दिशा-निर्देश तय करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि एसिड अटैक पीड़ितों की बायोमेट्रिक की समस्या को देखते हुए उनके डिजिटल केवाईसी को उनके लिए समावेशी और उनके लिए वैकल्पिक प्रक्रिया अपनाए जाने के लिए बैंक और अन्य सभी संबंधित निकायों और प्राधिकरणों के लिए कोर्ट दिशा-निर्देश जारी करे।
याचिका में कहा गया है कि रिजर्व बैंक, सेबी, ट्राई को बैंकों, वित्तीय संस्थानों, सेवा प्रदाताओं और मध्यस्थों सहित उनके द्वारा विनियमित की जाने वाली सभी सार्वजनिक और निजी संगठनों और संस्थानों को निर्देश जारी किया जाए।


