मुंबई : वसई के तुलिंज पुलिस स्टेशन की सीमा क्षेत्र के 25 घर मालिकों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया और घर मालिकों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। नियमों को तोड़ने पर गृह मालिकों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर आरोपित गृह स्वामियों को कारावास व जुर्माना भुगतना होगा।इसलिए सभी नागरिकों को किरायेदार रखते समय अपनी सारी जानकारी पुलिस थाने में देनी चाहिए।
प्रगतिनगर और मोरेगांव क्षेत्रों में,बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक इन घरों को किराए पर ले रहे हैं।विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 7 के तहत, किसी भी विदेशी को किसी भी घर/होटल में और व्यावसायिक आधार पर रहने की अनुमति दी जाती है। लेकिन,मकान मालिक, होटल संचालक को 24 घंटे के अंदर सी फॉर्म भरकर स्थानीय पुलिस को सूचित करना अनिवार्य है कि विदेशी नागरिक उनके यहां रहने आया है।ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ मामला दर्ज करने का प्रावधान है।


