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Baghpat : बागपत के निसार हत्याकांड में 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

बागपत : जनपद की एससी-एसटी कोर्ट ने बुधवार को निसार हत्याकांड के 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वर्ष 2020 में ग्राम प्रधानी चुनाव की रंजिश में निसार की हत्या की गई थी। इस मामले में 29 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। ऐहतियातन तौर पर गांव में पुलिस फोर्स तैनात की गई है।

16 मई 2020 को निवाड़ा गांव की तत्कालीन प्रधान जुलेखा के जेठ निसार हारून व उसके साथियों को गांव के कुछ लोगों ने घेर लिया था। दोनों पक्षों की ओर से जमकर फायरिंग हुई। धारदार हथियार चले। गोली लगने से निसार की मौत हो गई थी जबकि कई लोग घायल हुए थे। दोनों पक्षों की ओर से कोतवाली में 29 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। इन सभी के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा चला। करीब चार साल तक एससी-एसटी कोर्ट ने दोनों पक्षों के बयान सुना। बीते दिनों कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। बुधवार को न्यायालय ने हत्याकांड के 11 दोषियों को सजा सुनाई। इसके साथ ही 20 हजार से लेकर पांच हजार तक का अर्थदंड लगाया है।

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