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New Delhi : जिन जातियों को आरक्षण का लाभ मिल गया, उन्हें आरक्षण की श्रेणी से बाहर निकलना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की संविधान बेंच ने कहा कि जिन जातियों को आरक्षण का लाभ मिल गया है उन्हें आरक्षण की श्रेणी से बाहर निकलना चाहिए। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने एससी-एसटी के आरक्षण में उपजातियों को आरक्षण देने के मामले पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की।

ये मामला पांच जजों की बेंच ने 2020 में बड़ी बेंच को रेफर कर दिया था। पांच जजों की बेंच ने एससी-एसटी श्रेणियों के भीतर उप-वर्गीकरण की वैधता पर दोबारा विचार करने को कहा था। इस मामले पर सात जजों की बेंच ने 6 फरवरी से सुनवाई शुरू की थी। सात जजों की बेंच में चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा शामिल हैं।

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