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Chandigarh: तीर्थ यात्रा योजना पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को जारी किया नोटिस

चंडीगढ़:(Chandigarh) पंजाब सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई तीर्थ यात्रा योजना विवादों में घिर गई है। पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab-Haryana High Court) ने इस मामले में दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए शनिवार को पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर दिया।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान तथा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुपर्व के अवसर पर संगरूर जिले से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत पहली गाड़ी से पंजाब के श्रद्धालु तीर्थों पर गए हुए हैं। इस योजना का विरोध करते हुए होशियारपुर के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता परविंदर सिंह कित्तणा ने वकील एचसी अरोड़ा के जरिए हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसे लेकर शनिवार को हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

याचिका में कहा था कि सरकार ने उक्त यात्रा से आम लोगों के पैसे का दुरुपयोग किया है। इस यात्रा से किसी प्रकार से भी प्रदेश का भला नहीं हो रहा है। सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर 12 दिसंबर तक मामले में जवाब फाइल करने के आदेश दिए हैं। पंजाब सरकार द्वारा हाई कोर्ट में जवाब दायर किए जाने के बाद ही इस योजना को लेकर स्थिति साफ होगी।

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