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New Delhi : फाइबरनेट घोटालाः चंद्रबाबू नायडू को सुप्रीम कोर्ट से राहत बरकरार, 12 दिसंबर को अगली सुनवाई

नई दिल्ली : (New Delhi) सुप्रीम कोर्ट ने फाइबरनेट घोटाला मामले (Fibernet scam case) में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू (Chandrababu Naidu) को मिली राहत बरकरार रखी है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली बेंच ने फाइबरनेट घोटाले में गिरफ्तारी से सुरक्षा 12 दिसंबर तक बढ़ा दी है। मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी।

फाइबरनेट घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने 13 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया था। सुनवाई के दौरान नायडू की ओर से पेश वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा था कि इस बात की आशंका है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए। लूथरा ने कहा था कि नायडू के खिलाफ एक-एक मामले खोले जा रहे हैं। कौशल विकास घोटाला मामले में नायडू की गिरफ्तारी के बाद अब इस मामले को खोला गया है।

लूथरा ने कहा था कि नायडू की कभी भी गिरफ्तारी की जा सकती है। इस मामले में जैसे ही गिरफ्तारी होगी, उनके खिलाफ दूसरे मामले खोले जाएंगे। लूथरा ने कहा था कि इस मामले में 19 सितंबर को नायडू को तब आरोपित बनाया गया, जब उन्हें कौशल विकास मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था।

उल्लेखनीय है कि नायडू को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कौशल विकास घोटाला मामले में नियमित जमानत दे दी है। हाई कोर्ट से मिली नियमित जमानत को आंध्र प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

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