नई दिल्ली : दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने रेसलर सागर धनखड़ की हत्या मामले के आरोपित पहलवान सुशील कुमार की घुटने की सर्जरी के बाद की टेकर फिजियोथेरेपी के लिए दायर अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। एडिशनल सेशंस जज सुशील कुमार ने आरोपित सुशील कुमार की मेडिकल रिपोर्ट और आरोपों की गंभीरता पर गौर करते हुए अंतरिम जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान सुशील कुमार की ओर से पेश वकील साहिल मलिक और सुमित शौकीन ने कहा कि इसके पहले कोर्ट ने सुशील कुमार के बाएं घुटने की सर्जरी के लिए अंतरिम जमानत दी थी। अंतरिम जमानत के समय कोर्ट की ओर से लगाई गई शर्तों का आरोपित ने कोई उल्लंघन नहीं किया था। उन्होंने कहा कि सर्जरी के दो महीने बाद भी सुशील कुमार टहल नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर ने सुशील कुमार का दो से तीन हफ्ते तक लगातार टेकर फिजियोथेरेपी कराने की सलाह दी है ताकि जल्द स्वस्थ हो सकें।
सुशील कुमार की अंतरिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील एबी अस्थाना ने कहा कि ये अंतरिम जमानत याचिका किसी खास उद्देश्य के लिए दाखिल की गई है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि आरोपित हमेशा अंतरिम जमानत की मांग करता है ताकि जेल से बाहर आकर गवाहों को धमका सके। अस्थाना ने कहा कि इसके पहले जब सुशील कुमार को अंतरिम जमानत दी गई थी, उसके बाद अभियोजन पक्ष के एक गवाह ने अपना बयान नए सिरे से दर्ज कराने के लिए अर्जी दाखिल की। इससे साफ है कि सुशील कुमार ने अंतरिम जमानत के दौरान उस गवाह को प्रभावित किया हो।
उल्लेखनीय है कि कोर्ट ने 19 जुलाई को सुशील कुमार को घुटने की सर्जरी के लिए एक हफ्ते की अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था।
इस मामले में 12 अक्टूबर 2022 को कोर्ट ने सुशील कुमार और 17 अन्य आरोपितों के खिलाफ आरोप तय कर दिया था। कोर्ट ने हत्या, हत्या की कोशिश, दंगा फैलाने और आपराधिक साजिश रचने समेत दूसरी धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश किया था। कोर्ट ने इस मामले में दो फरार आरोपितों के खिलाफ भी आरोप तय करने का आदेश दिया था।
कोर्ट ने जिन आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था उनमें पहलवान सुशील कुमार, अजय कुमार, प्रिंस दलाल, मोहित उर्फ भोली, मनजीत उर्फ चुन्नीलाल, गुलाब, रोहित मलिक उर्फ सोनू, बिजेंदर उर्फ बिंदर, अनिरुद्ध दहिया, सुभाष, गौरव लौरा, सुरजीत ग्रेवाल उर्फ काला, भूपेंद्र, अनिल धीमान, प्रवीण डबास पुत्र साहिब सिंह डबास, प्रवीण उर्फ छोटी, राहुल उर्फ ढांडा और प्रवीण डबास पुत्र सुरेश उर्फ गुनिया शामिल हैं।
06 अगस्त 2021 को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की ओर से दाखिल पहली चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। 02 अगस्त 2021 को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस मामले में पहली चार्जशीट दाखिल किया था। क्राइम ब्रांच ने 170 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। 23 मई 2021 को दिल्ली पुलिस ने पहलवान सुशील कुमार को मुंडका से गिरफ्तार किया था। आरोप है कि सुशील कुमार और दहिया ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर संपत्ति विवाद में 04 और 05 मई 2021 की दरम्यानी रात को सागर धनखड़ और उसके दोस्तों की कथित तौर पर पिटाई की थी। चार्जशीट में कहा गया है कि अनिरुद्ध दहिया एक अंतरराष्ट्रीय पहलवान है और उसके पिता भी पहलवान थे। दहिया को 10 जून 2021 को गिरफ्तार किया गया था।


