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New Delhi : अभिनेता अनिल कपूर की आवाज और तस्वीरों के गैरकानूनी इस्तेमाल करने पर अंतरिम रोक

HC restrains-film actor Anil Kapoor

नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता अनिल कपूर के नाम, आवाज और तस्वीरों के साथ उनकी व्यक्तिगत चीजों के अनधिकृत रूप से इस्तेमाल करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस प्रतिभा सिंह की बेंच ने अनिल कपूर की याचिका पर ये निर्देश दिया।

अनिल कपूर ने विभिन्न प्लेटफार्म्स पर उनके नाम, आवाज और तस्वीरों के साथ उनकी व्यक्तिगत चीजों का गैरकानूनी इस्तेमाल करने पर रोक लगाने के लिए समुचित आदेश जारी करने की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

याचिका में कहा गया है कि अनिल कपूर के नाम या उनके अभिनीत चरित्रों के नाम लखन, मिस्टर इंडिया, मजनू भाई और झकास जैसे नाम पर उनके नाम, तस्वीर या अन्य निजी पहचान का अवैध तौर पर सार्वजनिक और व्यवसायिक इस्तेमाल बिना उनकी इजाजत या जानकारी के धड़ल्ले से किया जा रहा है।

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