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New Delhi : बसपा नेता अफजाल अंसारी की याचिका पर उप्र सरकार को नोटिस, 25 सितंबर को सुनवाई

नई दिल्ली: (New Delhi) सुप्रीम कोर्ट ने बसपा नेता अफजाल अंसारी (BSP leader Afzal Ansari) की गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी ठहराए जाने के गाजीपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इस याचिका पर 25 सितंबर को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया।

अफजाल अंसारी ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी ठहराए जाने के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। इस केस में गाजीपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने अफजाल अंसारी को 29 अप्रैल को दोषी करार देते हुए 4 साल की सजा सुनाई थी। इसी सजा की वजह से अफजाल अंसारी की लोकसभा की सदस्यता भी निरस्त कर दी गई थी।

Asansol : गैस टैंकर ट्रेलर में लगे कैप्सूल सिलेंडर से गैस लीक होने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बाधित

आसनसोल : (Asansol) गोपालपुर से पानागढ़ औद्योगिक क्षेत्र (from Gopalpur to the Panagarh industrial area) जाने वाले रास्ते में एक गैस टैंकर ट्रेलर में...

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