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New Delhi : अभिषेक बनर्जी की ईडी के समन के खिलाफ दायर याचिका पर 10 जुलाई को सुनवाई

नई दिल्ली: (New Delhi) सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी की ईडी के समन के खिलाफ दायर याचिका पर 10 जुलाई को सुनवाई करेगा। गुरुवार को अभिषेक बनर्जी की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच से कहा कि बनर्जी को हवाई अड्डे पर भी जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। उसके बाद कोर्ट ने 10 जुलाई को सुनवाई करने का आदेश दिया।इसके पहले ग्रीष्मावकाश के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को सीबीआई और ईडी की ओर से पूछताछ के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन बेंच ने हाई कोर्ट की ओर से अभिषेक बनर्जी पर लगाए गए 25 लाख रुपये के जुर्माने के आदेश पर रोक लगा दी थी।

मई में कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि बनर्जी सत्ताधारी दल के प्रमुख नेता हैं और उन्हें जांच से भागना नहीं चाहिए। इसके बावजूद वे जांच का विरोध कर रहे हैं। उन्हें जांच के रास्ते अपने को पाक-साफ साबित करना होगा। हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि राज्य पुलिस अभिषेक बनर्जी की मदद करती दिख रही है।

हाई कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को निर्देश दिया था कि वो अभिषेक बनर्जी और कुंतल घोष से पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में पूछताछ करे। बनर्जी ने हाई कोर्ट के इसी आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले में कुंतल ने पश्चिम बंगाल पुलिस को पत्र भेजकर आरोप लगाया था कि केंद्रीय जांच एजेंसियां उस पर अभिषेक बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के दूसरे बड़े नेताओं के नाम घोटाले से जोड़ने का दबाव बना रही हैं। कुंतल ने कोलकाता के एक स्पेशल कोर्ट के जज को भी इसी तरह का पत्र भेजा था।

New Delhi : तिरुवनंतपुरम-हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस अग्निकांड की उच्चस्तरीय जांच के आदेश

नई दिल्ली : (New Delhi) रेल मंत्रालय (Ministry of Railways) ने तिरुवनंतपुरम-हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस (Thiruvananthapuram-Hazrat Nizamuddin Rajdhani Express) में आग लगने की घटना...

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