गुजरात उच्च न्यायालय का फैसला
अहमदाबाद: (AHMEDABAD) सूरत में मनोदिव्यांग बलात्कार पीड़िता को गुजरात उच्च न्यायालय ने गर्भपात की अनुमति प्रदान की है। युवती को 26 सप्ताह का गर्भ है। पीड़िता के परिवारजनों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर गर्भपात की मंजूरी मांगी थी।
याचिका में बताया गया था कि पीड़िता मनोदिव्यांग है, साथ ही पीड़िता के पिता की भी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इसकी वजह से पीड़िता या उसके परिवार के लोग बच्चे की जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं।पीड़िता के परिजनों की याचिका पर उच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। मामले में मेडिकल जांच के बाद उच्च न्यायालय ने गर्भपात की मंजूरी दी है।