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Osmanabad: महाराष्ट्र : जिला सरकारी अधिवक्ता के खिलाफ अत्याचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज

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उस्मानाबाद:(Osmanabad) महाराष्ट्र के धाराशिव (Dharashiv of Maharashtra) में ज़िला सरकारी अधिवक्ता के ख़िलाफ अत्याचार निरोधक अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज किया गया है। धाराशिव का नाम पहले उस्मानाबाद था। यह जानकारी पुलिस ने दी।

पुलिस ने शनिवार को बताया कि राज्य के कानून एवं न्याय विभाग ने जिला पुलिस अधीक्षक को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम के तहत मुकदमे का सामना कर रहे आरोपियों की कथित तौर पर मदद करने के वास्ते अदालत की सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहने को लेकर सरकारी वकील के खिलाफ एक मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है।

2015 की घटना के लिए जिला अदालत में नौ व्यक्तियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया था, जिसमें कुछ ऊंची जाति के लोगों ने काशेगांव गांव में एक व्यक्ति और उसके माता-पिता पर हमला किया था और उनके घर में आग लगा दी थी।

शिकायतकर्ता ने सरकारी वकील के खिलाफ महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग, मुंबई से संपर्क किया था।

पुलिस ने कहा कि आयोग ने राज्य के कानून और न्याय विभाग को कार्रवाई करने का निर्देश दिया। पुलिस ने बताया कि तदनुसार, शुक्रवार को अत्याचार निरोधक अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज किया गया। हालांकि, मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।