
ठाणे : ठाणे के भिवंडी तालुका अंतर्गत खर्डी परिसर में रहने वाली एक विवाहित महिला का यौन शोषण करने और गर्भपात करवाने का आरोपी आखिरकार साक्ष्य के अभाव में न्यायालय द्वारा रिहा करा कर दिया गया। न्यायमूर्ति रचना तेहरा ने सबूतों के अभाव में दो आरोपियों को रिहा करने का आदेश दिया।
जानकारी के अनुसार विवाहिता के यौन शोषण और गर्भपात मामले में पुलिस ने आरोपी रंगनाथ हरिभाऊ तांगडी (47) और रामदास वामन तांगडी (62) को गिरफ्तार किया था। न्यायालय में इस मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष मजबूत साक्ष्य न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित उपस्थित नहीं कर पाए। जिस कारण दोनों ही आरोपियों को रिहा करने का आदेश दिया गया। जानकारी के अनुसार आरोपी तांगड़ी ने विवाहिता का यौन शोषण किया। जिस कारण वह गर्भवती हो गई थी। महिला गर्भपात नहीं कराना चाहती थी। इसके बावजूद जोर जबरदस्ती कर उसका गर्भपात करवा दिया गया। इस पूरे मामले में आरोपी को रामदास तांगड़ी ने सहयोग दिया। दूसरी ओर इसी मामले में आरोपी डॉक्टर डॉ. डोंगरसिंग गुमानसिंग धनवट की मामले की सुनवाई के दौरान ही मौत हो गई थी। मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष न्यायालय के समक्ष इस मामले को लेकर पुख्ता साक्ष्य उपलब्ध नहीं करा पाए। जिस कारण दोनों ही आरोपियों को इस मामले में बरी कर दिया गया।


