Vimal Negi death case : आईएएस हरिकेश मीणा की अग्रिम जमानत 14 जुलाई तक बढ़ी

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शिमला : (Shimla) हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आईएएस अधिकारी हरिकेश मीणा को 14 जुलाई तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत बढ़ा दी है। यह राहत हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (Himachal Pradesh Power Corporation Limited) (HPPCL) के तत्कालीन मुख्य अभियंता विमल नेगी की आत्महत्या से जुड़े मामले में दी गई है।

जानकारी अनुसार सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान केंद्रीय जांच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation) (CBI) की ओर से पेश अधिवक्ता ने मौखिक रूप से अधिक समय की मांग करते हुए कहा कि एजेंसी अभी विभिन्न राज्य एजेंसियों से मामले से जुड़े दस्तावेज इकट्ठा कर रही है और प्रतिदिन उनके विश्लेषण का कार्य जारी है। ऐसे में इस स्तर पर एजेंसी विस्तृत उत्तर दाखिल करने की स्थिति में नहीं है। सीबीआई ने कोर्ट में जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। ऐसे में 14 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई में सीबीआई कोर्ट में जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी।

उल्लेखनीय है कि एचपीपीसीएल में कार्यरत मुख्य अभियंता विमल नेगी (Vimal Negi, the Chief Engineer working in HPPCL) 10 मार्च को लापता हो गए थे। आठ दिन बाद 18 मार्च को उनका शव भाखड़ा डैम से बरामद हुआ। परिजनों और सहयोगियों ने कार्यस्थल पर उच्च अधिकारियों द्वारा किए जा रहे मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, जिनमें तत्कालीन एमडी हरिकेश मीणा और निलंबित निदेशक देशराज (MD Harikesh Meena and suspended director Deshraj) के नाम प्रमुख रूप से सामने आए। इसके बाद पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया। शिमला पुलिस की एसआईटी को मामले की जांच सौंपी गई। लेकिन विमल नेगी के परिजनों ने एसआईटी जांच पर नाखुशी जताई औऱ सीबीआई जांच की मांग कर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की।

बाद में हाईकोर्ट (High Court) ने ये मामला सीबीआई को सौंप दिया। सीबीआई इस मामले में पुलिस की एसआईटी, पावर कॉरपोरेशन के स्टाफ, मछुआरे और परिजनों से पूछताछ कर चुकी है और अब तक 30 लोगों से ज्यादा के बयान लिए जा चुके हैं। सीबीआई की तीन टीमें मामले की जांच में जुटी हैं। पुलिस एसआईटी की ओर से की गई जांच, प्रशासनिक जांच और पूर्व पुलिस महानिदेशक के हलफनामे को गंभीरता से लिया जा रहा है। इसके आधार पर भी सीबीआई जांच में आगे बढ़ रही है।