वाराणसी : आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपित महिला को न्यायालय से राहत नहीं मिली। सोमवार को प्रभारी जिला जज (संजीव कुमार सिन्हा) की अदालत ने कज्जाकपुरा, थाना आदमपुर निवासिनी आरोपित महिला अंजली की अग्रिम जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी। अदालत में परिवादी की ओर से अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह व हिमांचल सिंह ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादिनी के पुत्र गोपाल का शव 30 जनवरी 2015 को इलाहाबाद स्थित न्यू शांति होटल में मिला था। आरोप था कि वादिनी के पुत्र की योजनाबद्ध तरीके से इलाहाबाद ले जाकर आरोपित महिला अंजनी ने जहर देकर हत्या कर दी। इस मामले में वादिनी ने कोर्ट के माध्यम से आदमपुर थाने में 18 फरवरी 2016 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसी मामले में आरोपिता ने कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी थी।