spot_img
HomebanarasVaranasi : वाराणसी न्यायालय में राहुल गांधी के खिलाफ निगरानी अर्जी स्वीकार,...

Varanasi : वाराणसी न्यायालय में राहुल गांधी के खिलाफ निगरानी अर्जी स्वीकार, 25 फरवरी को होगी सुनवाई

अमेरिका में सिखों को लेकर दिए गए विवादित बयान का मामला,तिलमापुर सारनाथ के पूर्व प्रधान ने दाखिल की है अर्जी
वाराणसी : (Varanasi)
कांग्रेस के शीर्ष नेता सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ वाराणसी जिला जज संजीव पांडेय (District Judge Sanjeev Pandey) की अदालत में दाखिल निगरानी अर्जी स्वीकार हुई है। इस मामले में न्यायालय ने अगली सुनवाई की तिथि 25 फरवरी तय की है। अमेरिका में सिखों को लेकर दिए गए भड़काऊ बयान मामले में राहुल गांधी के खिलाफ वादी तिलमापुर के पूर्व प्रधान नागेश्वर मिश्र ने प्रार्थना पत्र दाखिल किया था।

एसीजेएम कोर्ट में वादी ने अर्जी के जरिए बताया था कि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने अपने अमेरिकी दौरे में कहा था कि भारत में सिखों में असुरक्षा का माहौल है। सिखों को पगड़ी और कड़ा पहनने का अधिकार नहीं है। न ही गुरुद्वारों में जाने की अनुमति है। राहुल गांधी के इस बयान का समर्थन खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने किया था। वादी का आरोप है कि राहुल गांधी के इस बयान से देश में आंतकवादी गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की आशंका है। एसीजेएम कोर्ट ने इस अर्जी को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया था। इसके बाद वादी के अधिवक्ता ने न्यायालय के इस आदेश के खिलाफ जिला जज की अदालत में निगरानी अर्जी दाखिल की। अधिवक्ता ने अर्जी के जरिए बताया कि निचली अदालत ने सरसरी तरीके से सुनवाई के बाद अर्जी खारिज कर दी है। विधि के अनुसार आदेश नहीं दिया गया। इस मामले में दस्तावेजी साक्ष्य भी हैं। अदालत ने याचिका स्वीकार कर 25 फरवरी को सुनवाई की तिथि मुकर्रर की। वहीं ,सांसद राहुल गांधी और प्रदेश सरकार को भी अदालत के समक्ष अपना-अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया गया है।

spot_imgspot_imgspot_img
इससे जुडी खबरें
spot_imgspot_imgspot_img

सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली खबर