
ठाणे : ठाणे पुलिस आयुक्तालय परिक्षेत्र में महिलाओं के चेन लूटने की घटना को अंजाम देने वाले ईरानी टोली के दो अपराधियों को मोक्का विशेष न्यायालय ने प्राप्त साक्ष्य के आधार पर 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों ही अपराधियों को पांच-पांच लाख दंड भरने का भी आदेश दिया गया है। मोक्का न्यायालय के न्यायमूर्ती ए. एम. शेटे ने आरोपी अजीज अब्बास उर्फ जाफर सय्यद उर्फ जाफरी (20) और जाफर आजम सय्यद (28) को यह सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार दोनों ही अपराधी इराणी टोलु से संबंध रखते हैं। वह लगातार ठाणे पुलिस आयुक्तालय में लूठ की घटनाओं को अंजाम दिया करता था। आखिरकार वारदातों पर रोक लगाने से लिए ठाणे पुलिस में मोक्का कानून के अंतर्गत गिरफ्तार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की। दोनों अपराधियों से संबंधित मामले जब अंतिम सुनवाई के लिए न्यायालय के समक्ष आया, तो न्यायाधीश ने प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर उन्हें दोषी करार दिया। उन्हें उपरोक्त सजा सुनाई। मोक्का न्यायालय में सरकार की ओर से एडवोकेट संजय मोरे ने पक्ष रखा। सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर न्यायमूर्ति ने दोनों ही अपराधियों को दोषी करार दिया।


