spot_img

THANE : देह व्यापार कराने वाली महिला को तीन साल के कठोर कारावास की सजा

ठाणे : ठाणे जिले की एक अदालत ने महिलाओं को वेश्यावृत्ति में धकेलने के मामले में 39 वर्षीय एक महिला को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष अदालत के न्यायाधीश वी. वी. वीरकर ने मंगलवार को सुनाए अपने फैसले में अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम के प्रावधानों के तहत महिला को दोषी ठहराया और उस पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। महिला ठाणे जिले के नवी मुंबई शहर के तुर्भे इलाके की निवासी है। विशेष लोक अभियोजक रेखा हिवराले ने अदालत को बताया कि महिला ने तुर्भे स्थित अपने आवास का इस्तेमाल देह व्यापार के लिए किया और महिलाओं तथा नाबालिग लड़कियों को वेश्यावृत्ति में धकेला।

30 मई 2018 को आवास पर छाप मारकर की गई थी गिरफ्तारी
नवी मुंबई के मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ के एक दल ने 30 मई 2018 को महिला के आवास पर छापा मारा था। वहां उन्हें एक महिला मिली थी जिसे वेश्यावृत्ति में धकेला गया था। हिवराले ने बताया कि महिला के खिलाफ आरोप साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष के 12 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। न्यायाधीश ने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष ने महिला के खिलाफ सभी आरोप साबित कर दिए हैं। मामले में आरोपी एक महिला को संदेह का लाभ देते हुए अदालत ने सभी आरोपों से बरी कर दिया।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Explore our articles