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THANE : साथी की हत्या के जुर्म में व्यक्ति को उम्रकैद की सजा

ठाणे : महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने 28 वर्षीय एक मजदूर को सहकर्मी को पीट-पीटकर मार डालने और दो अन्य को घायल करने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभय जे मंत्री ने बृहस्पतिवार को आरोपी को भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत दोषी पाया और 3,000 रुपए का जुर्माना लगाया। अतिरिक्त लोक अभियोजक एपी लदवंजारी ने अदालत को बताया कि आरोपी और पीड़ित एक कंपनी में सफाईकर्मी के रूप में काम करता था और रेमंड ग्राउंड में शौचालय की सफाई को लेकर एक छोटे से विवाद में शामिल थे।

आरोपी एक सब्बल लेकर पहुंचा और उस पर हमला किया
चार फरवरी, 2018 को, पीड़ित और अन्य लोग ताश खेल रहे थे, जब आरोपी एक सब्बल लेकर पहुंचा और उस पर हमला किया तथा अन्य को घायल कर दिया। सिर में गंभीर चोट लगने से पीड़िता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हमले में दो अन्य घायल हो गए।वकील ने कहा कि न्यायाधीश ने अभियुक्तों को दोषी ठहराने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए चश्मदीद गवाहों और अदालत के सामने सबूतों पर भरोसा किया।

Patna : नालंदा के शीतला अष्टमी मेले में भगदड़, कम से कम 8 श्रद्धालुओं की मौत

प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने की मुआवजे की घोषणापटना : (Patna) बिहार के नालंदा जिले में मघड़ा गांव स्थित माता शीतलाष्टमी मंदिर (Mata Sheetla Ashtami...

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