
ठाणे : (Thane) महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के कार्यकर्ता अविनाश जाधव के मुंब्रादेवी मंदिर की तलहटी (Foothills of Mumbradevi Temple) में कथित रूप से अवैध दरगाहों और ऐसी संरचनाओं के खिलाफ अधिकारियों से कार्रवाई की मांग करने के कुछ दिन बाद पुलिस ने ठाणे जिले के मुंब्रा टाउनशिप में उनके प्रवेश पर रोक लगा दी है।
मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने 22 मार्च को विभिन्न स्थानों पर एक विशेष धर्म से जुड़े अवैध निर्माण का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद जाधव ने ठाणे के जिलाधिकारी से मुंब्रा की तलहटी में स्थित अवैध दरगाहों और एक मस्जिद को हटाने की अपील की।
जाधव के खिलाफ सहायक पुलिस आयुक्त (कलवा डिवीजन) विलास शिंदे ने संभावित कानून-व्यवस्था की स्थिति, मुंब्रा को (सांप्रदायिक रूप से) संवेदनशील बताते हुए और रमजान के महीने का हवाला देते हुए वहां दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
आदेश के अनुसार, जाधव ने जिलाधिकारी से कहा था कि अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो धार्मिक स्थल के पास भगवान हनुमान का मंदिर बनाया जाएगा। इसमें यह भी उल्लेख किया गया कि जाधव के खिलाफ ठाणे पुलिस आयुक्तालय के तहत राजनीतिक अपराध दर्ज हैं।
आदेश के अनुसार, 27 मार्च से नौ अप्रैल के बीच जाधव का मुंब्रा में प्रवेश पर प्रतिबंधित रहेगा। आदेश के अनुसार, ‘‘यह आदेश जन शांति एवं सार्वजनिक संपत्ति तथा जीवन को किसी भी तरह के खतरे से बचाने के लिए जारी किया गया है।’’


