
ठाणे : महाराष्ट्र में ठाणे की जिला अदालत ने इस महीने की शुरुआत में एक निकाय अधिकारी पर हमले के संबंध में मंगलवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के चार कार्यकर्ताओं को जमानत दे दी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए एस भागवत ने 15-15 हजार रुपये के निजी मुचलके पर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया।
राकांपा कार्यकार्ताओं ने एक ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद 15 फरवरी को ठाणे के सहायक निगम आयुक्त महेश अहेर की कथित तौर पर पिटायी की थी। इस वीडियो में कथित तौर पर अहेर को धमकियां देते हुए सुना गया था।
इस घटना के संबंध में नौपाड़ा पुलिस ने वरिष्ठ राकांपा नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड के साथ ही छह अन्य पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
इस बीच, अदालत ने इस मामले में गिरफ्तारी से सुरक्षा की अवधि बढ़ाए जाने की आव्हाड की याचिका पर सुनवाई तीन मार्च तक स्थगित कर दी। इससे पहले अदालत ने राकांपा विधायक को 28 फरवरी तक गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी थी।


