
ठाणे : भिवंडी परिसर में एक बच्ची के साथ बलात्कार के मामले में पॉक्सो न्यायालय ने आरोपी को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी को 25000 का दंड भी दिया गया है। सजायाफ्ता आरोपी का नाम अनिल भोला यादव(36) है।ठाणे पॉक्सो न्यायालय की न्यायमूर्ती व्ही.व्ही.वीरकर ने सरकारी वकील रेखा हिवराले द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को मान्य करते हुए उक्त सजा सुनाई। इस मामले में विशेष सरकारी वकील रेखा हिवराले ने युक्ति वाद किया। जानकारी के अनुसार गत 14 अक्टूबर 2018 को पीड़ित लड़की अपने भाई और बहन के साथ भिवंडी के संतोषी माता मंदिर गई थी। वहीं पर आरोपी अनिल यादव ने पीडिता को कोल्ड ड्रिंक पीने का लालच दिया और उसे एक निर्जन स्थान पर ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया।
पीडिता जब वापस घर आई, तो परिजनों ने उसकी हालत देख कर ही समझ लिया कि उसके साथ बहुत बड़ी घटना हुई है। बच्ची के माता-पिता उसे लेकर पुलिस स्टेशन गए और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी अनिल यादव को गिरफ्तार किया।पॉक्सो न्यायालय में अंतिम सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति वीरकर ने आरोपी को उक्त सजा सुनाई।


