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Thane : प्रॉपर्टी टैक्स पेनल्टी पर 90% छूट अब 31 मार्च तक

ठाणे : (Thane) ठाणे के करदाताओं के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है। ठाणे महानगरपालिका (Thane Municipal Corporation) ने प्रॉपर्टी टैक्स के बकाया जुर्माने पर 90% की भारी छूट वाली योजना को न केवल बढ़ा दिया है, बल्कि इसका दायरा भी बड़ा कर दिया है। बुधवार को मेयर शर्मिला पिंपलोलकर और आयुक्त सौरभ राव (Mayor Sharmila Pimplolkar and Commissioner Saurabh Rao) ने घोषणा की कि अब इस स्कीम का फायदा कमर्शियल (नॉन-रेसिडेंशियल) संपत्ति मालिकों को भी मिलेगा। पहले इस योजना की आखिरी तारीख 25 मार्च तय की गई थी, लेकिन नागरिकों के जबरदस्त रिस्पॉन्स को देखते हुए मेयर शर्मिला पिंपलोलकर ने इसे 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब नॉन-रेसिडेंशियल (गैर-निवासी) यानी दुकानों, शोरूम और ऑफिस मालिकों को भी जुर्माने में 90% की छूट मिलेगी।

केवल 10% जुर्माना भरना होगा
अगर आपकी प्रॉपर्टी का टैक्स बकाया है और उस पर भारी जुर्माना (Penalty) (heavy penalty) लगा है, तो आपको उस जुर्माने का केवल 10 प्रतिशत हिस्सा मनपा में जमा करना होगा। बाकी का 90 प्रतिशत माफ कर दिया जाएगा। यह उन लोगों के लिए भी लागू है जिन्होंने इस फैसले से ठीक पहले अपना मूल टैक्स जमा कर दिया था।

घर बैठे टैक्स भरने की स्मार्ट सुविधा
टीएमसी ने टैक्स भरना अब बेहद आसान बना दिया है। आप मनपा की वेबसाइट के अलावा (Google Pay, PhonePe, Paytm और BHIM) ऐप से भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा, ठाणे मनपा ने एक विशेष WhatsApp चैटबॉट नंबर +912225331590 जारी किया है, जहाँ आप अपना टैक्स स्टेटस देख सकते हैं और पेमेंट भी कर सकते हैं। टैक्स जमा करने के लिए नागरिकों को ऑफिस से छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है। मनपा के सभी कलेक्शन सेंटर कार्य दिवसों में सुबह 10:30 से शाम 5:00 बजे तक खुले रहेंगे। शनिवार, रविवार और सार्वजनिक अवकाश के दिनों में भी ये केंद्र सुबह 10:30 से शाम 4:00 बजे तक सेवा देंगे।

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