spot_img

THANE : लूट के मामले में दो लोगों को 10 साल की कैद

ठाणे : महाराष्ट्र के ठाणे शहर की एक विशेष अदालत ने लूट के एक मामले में दो लोगों को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश अमित एम शेते की अदालत ने दोनों आरोपियों को 27 दिसंबर को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दोषी करार दिया।अदालत ने दोनों दोषियों को 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 10.15 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।चालक और परिचालक के रूप में काम करने वाले दोनों दोषी नवी मुंबई के ऐरोली के रहने वाले हैं, जबकि मामले का तीसरा आरोपी अभी फरार है।

अभियोजन पक्ष ने अदालत को सूचित किया कि पीड़ित 20 जुलाई 2012 की रात को ऐरोली रेलवे स्टेशन पर अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा था, तभी आरोपियों ने दरांती के दम पर उसका सामान लूट लिया था। अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपियों पर आईपीसी और मकोका के तहत मामला दर्ज किया गया था, क्योंकि उन्होंने पहले भी इसी तरह के अपराध किए थे और वे आपराधिक गिरोहों का हिस्सा भी रह चुके हैं।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Explore our articles