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Surat : मानहानि मामला: राहुल गांधी को जमानत; सूरत की अदालत में 13 अप्रैल को होगी अपील पर सुनवाई

Surat: Defamation case: Bail to Rahul Gandhi; Surat court will hear the appeal on April 13

सूरत: (Surat) सूरत की एक अदालत ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ‘मोदी उपनाम’ के संदर्भ में उनकी 2019 की टिप्पणी से संबंधित मानहानि के एक मामले में जमानत दे दी।एक अधिकारी ने बताया कि सत्र अदालत मामले की सुनवाई 13 अप्रैल को करेगी।कांग्रेस नेता राहुल (52) दोपहर में बहन प्रियंका गांधी वाद्रा के साथ एक उड़ान से सूरत पहुंचे और निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने को लेकर सत्र अदालत के लिए रवाना हुए।

राहुल को पिछले महीने यहां की निचली अदालत ने दोषी ठहराया था और दो साल के लिए जेल की सजा सुनाई थी। दो भगोड़े कारोबारियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘उपनाम’ के बारे में अपनी टिप्पणी में राहुल गांधी ने कहा था कि सारे ‘चोरों’ के ‘उपनाम’ मोदी हैं।निचली अदालत ने फैसले के खिलाफ अपील के लिए उनकी सजा एक महीने के लिए निलंबित कर दी थी। एक दिन बाद, उन्हें लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

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