श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर सरकार ने सोमवार को भूमिहीन पीएमएवाई-जी लाभार्थियों को 5 मरला भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस योजना को 2024-25 में भूमिहीन लाभार्थियों की समान श्रेणियों तक बढ़ाया जाएगा, जो पीएमएवाई-जी चरण-3 के तहत आवास सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे।
यह ऐतिहासिक निर्णय 21 जून 2023 को प्रशासनिक परिषद ने लिया था। वर्तमान आवंटन केवल स्थायी प्रतीक्षा सूची 2018-19 से बाहर रह गए मामलों तक ही सीमित है। जम्मू-कश्मीर राजस्व कानूनों के तहत भूमि आवंटन के लिए संबंधित उपायुक्त आवास प्लस लाभार्थियों की निम्नलिखित श्रेणियों पर विचार किया जाएगा।
1 राज्य की भूमि पर रहने वाले लोग
2 वन भूमि पर रहने वाले लोग
3 फार्म भूमि पर रहने वाले लोग
4 कस्टोडियन भूमि पर बैठे लोग
5 डाचीगाम पार्क के पास विस्थापित लोगों को आवंटित भूमि, जहां निर्माण की अनुमति नहीं
6 किसी अन्य श्रेणी के आवास पात्र, जिनके पास कोई जमीन उपलब्ध न हो
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि यह जम्मू-कश्मीर के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और हजारों भूमिहीन परिवारों के लिए एक नई शुरुआत है। यह ऐतिहासिक निर्णय सभी नागरिकों को सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर के लिए प्रशासन के प्रयास में एक सुनहरा अध्याय साबित होगा।
उपराज्यपाल ने कहा की यह अग्रणी निर्णय न केवल भूमिहीन गरीबों को जमीन का एक टुकड़ा और घर रखने का अधिकार देगा, बल्कि यह उन्हें आजीविका का साधन भी प्रदान करेगा। समाज का गरीब वर्ग आजादी के सात दशकों के बाद भी बुनियादी सुविधाओं और अधिकारों से वंचित था, जिसे विकास की मुख्यधारा में लाया जा रहा है।