
शिमला : (Shimla) हिमाचल प्रदेश सरकार (Himachal Pradesh government) ने अपने कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड और सोशल मीडिया व्यवहार को लेकर सख्त आदेश जारी किया है। अब दफ्तरों में जींस और टी-शर्ट पर पूरी तरह रोक रहेगी। कर्मचारियों को केवल औपचारिक व सादे कपड़े पहनने होंगे। साथ ही बिना अनुमति किसी भी सरकारी दस्तावेज़ या जानकारी को साझा करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
साड़ी, सलवार-सूट और औपचारिक परिधान
आदेश में मुख्य सचिव कार्यालय ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, उपायुक्तों और स्वायत्त संस्थाओं के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इन नियमों का पालन सुनिश्चित करें। उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। पुरुष कर्मचारी शर्ट-पैंट, ट्राउजर या कॉलर वाली शर्ट और जूते/सैंडल पहनेंगे, जबकि महिलाओं के लिए साड़ी, सलवार-सूट या औपचारिक परिधान अनिवार्य होंगे।
सोशल मीडिया पर टिप्पणी पड़ेगी भारी
सरकार ने सोशल मीडिया (Social Media Commentary) के उपयोग पर भी कड़ा रुख अपनाया है। कर्मचारियों को निजी अकाउंट या प्लेटफॉर्म पर सरकार की नीतियों, योजनाओं या किसी राजनीतिक एवं धार्मिक विषय पर टिप्पणी करने से रोका गया है। बिना अनुमति किसी भी सरकारी दस्तावेज़, फाइल या आधिकारिक जानकारी को सार्वजनिक करना सेवा नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।
ड्यूटी के दौरान मर्यादित रखना होगा व्यवहार
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सरकारी कर्मचारी को न केवल ड्यूटी के दौरान बल्कि निजी जीवन में भी जिम्मेदार और मर्यादित व्यवहार बनाए रखना होगा। सार्वजनिक बयान या विवादित पोस्ट से बचना अनिवार्य है। सभी विभागों को इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा और आदेश की प्राप्ति की पुष्टि करनी होगी।


