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Sangli: महाराष्ट्र : सांगली अदालत ने 2008 के मामले में राज ठाकरे की आरोपमुक्ति याचिका खारिज की

सांगली:(Sangli) पश्चिमी महाराष्ट्र के सांगली जिले की एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के प्रमुख राज ठाकरे (chief Raj Thackeray’s) की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित एक विरोध प्रदर्शन से संबंधित 2008 के एक मामले में दोषमुक्ति की मांग की गई थी।

एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मुंबई में ठाकरे की गिरफ्तारी के खिलाफ जिले के शिराला में विरोध प्रदर्शन किया था जिसके बाद गैरकानूनी रूप से इकट्ठा होने और शांति भंग करने से संबंधित भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

प्राथमिकी में ठाकरे के अलावा नौ अन्य के भी नाम हैं। सहायक लोक अभियोजक रंजीत पाटिल ने आरोपमुक्ति याचिका का विरोध किया और कहा कि जब तक सभी गवाह गवाही नहीं देते तब तक इस पर फैसला नहीं किया जा सकता है। पाटिल ने यहां एक बयान में कहा कि अदालत ने उनके तर्क को सही ठहराया।

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