Ranchi : राहुल गांधी की गिरफ्तारी पर रोक, 6 अगस्त को चाईबासा कोर्ट में सशरीर पेशी का आदेश

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रांची : (Ranchi) झारखंड उच्च न्यायालय (Jharkhand High Court) ने कांग्रेस नेता और संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Leader of Opposition in Parliament Rahul Gandhi) .की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही उन्हें 6 अगस्त को चाईबासा की विशेष अदालत में सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया गया है। इस निर्देश के बाद अदालत ने मामले की सुनवाई अगली सुनवायी तक स्थगित कर दी है।

झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी (Judge Anil Kumar Chaudhary of Jharkhand High Court) की अदालत ने मंगलवार को गैर जमानतीय वारंट को चुनौती देने वाली राहुल गांधी की क्रिमिनल क्वैसिंग याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने राहुल गांधी के अधिवक्ता का पक्ष सुनने के बाद उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि प्रार्थी 6 अगस्त को विशेष अदालत में सशरीर उपस्थित होंगे। इसे देखते हुए तब तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाती है। यह निर्देश देने के बाद अदालत ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। अदालत ने 6 अगस्त को चाईबासा के एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में राहुल गांधी को पेश होने का आदेश दिया है।

दरअसल, यह मामला वर्ष 2018 का है। 28 मार्च 2018 को कांग्रेस के एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। इसके खिलाफ भाजपा नेता प्रताप कटियार ने चाईबासा की अदालत में मानहानि का मुकदमा किया। सुनवाई के बाद चाईबासा की अदालत ने राहुल गांधी को 26 जून 2025 को पेश होने का आदेश दिया। इसके खिलाफ राहुल गांधी ने झारखंड उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उनके वकील की ओर से अदालत में याचिका दायर की गयी, जिसमें कहा गया था कि चाईबासा कोर्ट ने उनकी व्यक्तिगत पेशी से छूट की अर्जी पर विचार नहीं किया और गैरजमानती वारंट जारी कर दिया है।