रांची : (Ranchi) झारखंड हाई कोर्ट ने तमाड़ के तत्कालीन विधायक रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड मामले में मुख्य साजिशकर्ता गोपाल कृष्ण पातर उर्फ़ राजा पीटर (Gopal Krishna Patar alias Raja Peter) के अंगरक्षक शेषनाथ सिंह खरवार (Sheshnath Singh Kharwar) को जमानत दे दी है।
कोर्ट ने शेषनाथ सिंह खरवार को राहत देते हुए उन्हें जमानत प्रदान कर दी। शेषनाथ सिंह खरवार को सात अक्टूबर, 2017 को एनआईए ने गिरफ्तार किया था। नौ जुलाई, 2008 को बुंडू के एसएस हाई स्कूल में एक समारोह के दौरान रमेश सिंह मुंडा सहित चार लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रांची पुलिस के अलावा सीआईडी भी इस हत्याकांड का खुलासा नहीं कर सकी थी। घटना के नौ साल बाद एनआईए ने 28 जून, 2017 को इस मामले की जांच शुरू की।
इस मामले में पूर्व मंत्री गोपाल सिंह पातर उर्फ राजा पीटर एवं उसके अंगरक्षक शेषनाथ सिंह खरवार, नक्सली कुंदन पाहन समेत करीब 15 आरोपित जेल में है। राजा पीटर को इस मामले में झारखंड हाई कोर्ट से दिसंबर 2023 में जमानत मिल चुकी है।


