राजगढ़ : राजगढ़ पदस्थ द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राघवेन्द्र श्रीवास्तव की कोर्ट ने शनिवार को फैसला सुनाते हुए कार से टक्कर मारकर हत्या के प्रयास के मामले में आरोपित को दो साल का सश्रम कारावास और दो हजार के जुर्माने से दंडित किया है।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी कर रहे जिला अभियोजन अधिकारी आलोक श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि जीरापुर नगरपरिषद सीएमओ ने शिकायत दर्ज की, घटना के कुछ दिन पूर्व आरोपित घनश्याम का अतिक्रमण हटाया गया था, उसके बाद आरोपित द्वारा फिर अतिक्रमण कर लिया तो सीएमओ नारायण दांगी ने उसे नोटिस दिया, इसी बात को लेकर 3 मई 2017 को सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान आरोपित घनश्याम ने कार से सीएमओ की बाइक में टक्कर मार दी और उन्हे घसीटते हुए काफी दूर तक ले गया।
पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर आरोपित घनश्याम बैरागी के खिलाफ धारा 307, 146/196 एमव्ही.एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया। विचारण के दौरान न्यायाधीश ने साक्ष्य और सबूतों के आधार पर आरोपित घनश्याम को दो साल के सश्रम कारावास और दो हजार के जुर्माना से दंडित किया है।


