राजगढ़ : (Rajgarh) ब्यावरा पदस्थ द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अशोक शर्मा की कोर्ट ने नकली नोट के मामले में आरोपित को पांच साल का सश्रम कारावास और 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक दिनेश साहू ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि 22 मई 2022 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने बसस्टेण्ड स्थित चैहान ट्रेवल्स के समीप से भैयू(40) पुत्र मुंशी खां निवासी अर्जुन काॅलोनी आगरमालवा को पकड़ा, जिसके पेंट की बांई जेब से 500-500 रुपए के 26 नोट मिले, जिनकी कुल कीमत 13 हजार रुपए थी, प्रत्येक नोट पर हिन्दी व अंग्रेजी में भारतीय रिजर्व बैंक अंकित होकर महात्मा गांधी का फोटो तथा दूसरी तरफ लाल किला चित्रित था, देखने पर नोट नकली प्रतीत हो रहे थे। पुलिस ने मामले में आरोपित के खिलाफ धारा 489ए, 489 सी के तहत प्रकरण दर्ज किया। विचारण के दौरान न्यायालय ने साक्ष्य और सबूतों के आधार पर आरोपित भैयू को पांच साल का सश्रम कारावास और 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। बताया गया है जाली नोट के परीक्षण में प्रकोष्ठ बैंक नोट देवास के द्वारा अभिमत दिया गया था कि नोट असली न होकर नकली है।


