spot_img

Prayagraj में शोभायात्रा, जुलूस, धरना, अनशन पर रोक, 25 फरवरी तक प्रभावी रहेगी निषेधाज्ञा

Prayagraj

आलोक गुप्ता
प्रयागराज
: (Prayagraj) नववर्ष, माघमेला, त्योहार, बोर्ड परीक्षा और नगर निकाय के मद्देनजर प्रयागराज कमिश्नरेट में धारा 144 प्रभावी हो गई है। पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा ने उक्त के संबंध में आदेश जारी कर बताया कि यह निषेधाज्ञा 25 फरवरी तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान बिना अनुमति किसी भी प्रकार का आयोजन, शोभायात्रा, जुलूस, अनशन, धरना-प्रदर्शन आदि पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। बिना अनुमति कहीं पर भी भीड़ नहीं लगाई जा सकेगी।

पुलिस कमिश्नर ने कहा कि इस दौरान कोई भी दुकानदार बिना अनुमति तेज आवाज वाले पटाखे की बिक्री नहीं करेगा और न ही कोई बजाएगा। बिना अनुमति के गंधक (पोटाश), गन पाउडर की बिक्री और इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। किसी के भी द्वारा दुकानों को न तो जबरिया बंद करवाया जाएगा और न ही इसके लिए दबाव डाला जाएगा। इस दौरान कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालन अनिवार्य है।

लाठी-डंडा (दिव्यांग, वृद्ध, सिख समुदाय के कृपाण को छोड़कर), बल्लम, स्टिक, धारदार हथियार, असलहा लेकर कोई नहीं चलेगा। इसके लिए केवल पुलिस व सरकारी कार्य से जुड़े लोगों को छूट रहेगी। सरकारी, गैरसरकारी कार्यालयों में कोई भी असलहे के साथ प्रवेश नहीं करेगा। इसके अलावा जुलूस, चक्काजाम करने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। जनपद की कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा ने सभी जनपद वासियों से सहयोग और कोविड के नियमों की पालन करने की अपील की है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Explore our articles