प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट में यूपी सरकार ने हलफनामा दाखिल कर यह बताया कि नए आयोग के गठन के बाद टीजीटी 2011 भर्ती प्रक्रिया में साक्षात्कार कराया जाएगा। सरकार के इस आश्वासन के बाद कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी।
यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने इंद्र पाल व दो अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याची की ओर से कहा गया कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से जीव विज्ञान विषय में टीजीटी शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन निकाला था। लंबी लड़ाई के बाद 2016 में लिखित परीक्षा कराई गई। उसके बाद इस भर्ती प्रक्रिया के तहत साक्षात्कार नहीं कराया गया। इस वजह से भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई और अभ्यर्थियों का कैरियर दांव पर लगा है।
कोर्ट से मांग की गई थी कि वह पक्षकारों को आदेश दें कि टीजीटी 2011 का साक्षात्कार कराकर भर्ती प्रक्रिया को पूरी कराए। कोर्ट ने पूर्व की सुनवाई में इस मामले में यूपी सरकार से जानकारी मांगी थी। सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि सरकार नए आयोग के गठन में लगी है। नए आयोग के गठन के बाद ही कानून के तहत इस भर्ती प्रक्रिया का साक्षात्कार कराया जाएगा। यूपी सरकार के इस आश्वासन के बाद कोर्ट ने याचिका को निस्तारित कर दी।


