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Prayagraj : एटीएम फ्राड के आरोपितों की याचिका खारिज

एफआईआर की वैधता को दी थी चुनौती
प्रयागराज : (Prayagraj)
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने एटीएम फ्राड के आरोपित नसरुद्दीन व अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर की वैधता की चुनौती याचिका खारिज कर दी है।

याचियों पर एटीएम कार्ड का दुरुपयोग करके रुपए निकालने का आरोप है। आरोपितों ने गिरफ्तारी पर रोक की मांग में याचिका दायर की थी। यह आदेश न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर और न्यायमूर्ति अनिल कुमार-दशम की खंडपीठ ने दिया है।

शिकायतकर्ता 18 दिसम्बर 2024 को एटीएम बूथ से नकदी निकालने गया था, लेकिन मशीन खराब हो गई। आरोप है कि एटीएम बूथ में तीन लोग मौजूद थे। जब शिकायतकर्ता मशीन से जूझ रहा था, तो उनमें से एक ने उसको बातों में उलझा लिया। जबकि दूसरे ने एटीएम कोड देख लिया और उसके एटीएम कार्ड को दूसरे कार्ड से बदल दिया। बाद में शिकायतकर्ता को अपने मोबाइल फोन पर पैसे निकालने के लगातार मैसेज प्राप्त हुए। तब उसे ठगी की जानकारी हुई और उसने एफआईआर दर्ज कराया।

कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका पर अपने अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए वह “इस प्रकार के आरोपों की जांच नहीं कर सकती, क्योंकि इनके लिए निश्चित रूप से गहन जांच की आवश्यकता है“।

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